झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी दो सगे भाइयों को सात-सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि थाना मोंठ के ग्राम इमलिया निवासी भइयालाल ने थाना मोंठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 दिसंबर 2014 को शाम तकरीबन छह बजे वह अपने घर पर था। इसके अलावा भाई ग्यासी ढीमर, नवल किशोर व पिता रघुनंदन भी घर पर थे। इसी दरम्यान घर के सामने के बाड़े में मुहल्ले के ही लक्ष्मीनारायण ढीमर के पुत्र मलखान सिंह ढीमर व भारत वीर लाठी व कुल्हाड़ी लेकर आए तथा झकरा हटाने लगे। विरोध करने पर उन्होंने पिता व भाई पर जान लेने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वे तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बचाने आई बहू बबीता के साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद मलखान सिंह व भारतवीर को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाईं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।