झांसी। कोरोना महामारी की चपेट में आकर अब तक मंडल के तीनों जिलों में 993 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। मृतकों के आश्रितों को सरकार की ओर से चार करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसे लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए जिले में अलग से सेल बनाई जाएगी।
कोरोना वायरस के संक्रमित की मौत का पहला मामला झांसी में चार मई 2020 को सामने आया था। अब तक 663 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। जबकि, जालौन में ये महामारी 202 और ललितपुर में 128 की जान ले चुकी है। अब इन सभी मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालय पर अलग से एक सेल बनेगा। आवेदन के बाद उसकी रसीद भी आवेदक को दी जाएगी। आवेदन पत्र राहत आयुक्त की वेबसाइट पर फीड किया जाएगा। रकम आश्रित के खाते में भेजी जाएगी। जिलाधिकारी को आवेदनों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करना होगा।
मौत की वजह अंकित न होने से हो सकती है परेशानी
झांसी।अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के आवेदन में मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र पर ‘मृत्यु कोविड 19 के संक्रमण से हुई है’ ये अंकित होना अनिवार्य है। लेकिन, मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह दर्शाई नहीं जाती है। इससे आवेदकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इसका हल शासन स्तर पर जल्द निकाल लिया जाएगा।
ये करना होगा
झांसी। आवेदन पत्र पर मृतक के आश्रित को अपनी फोटो लगानी होगी। मृतक का नाम, पिता का नाम और पता दर्ज करना होगा। आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन जांच जिसमें भी कोविड प्रमाणित हुआ है, उसकी फोटो कॉपी लगानी होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इसके अलावा आश्रित को भी अपना ब्योरा दर्ज करना होगा। साथ ही घोषणा पत्र भी देना होगा।
अनुग्रह राशि देने के लिए शासन की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश मिल गए हैं। इसके लिए अलग से सेल बनेगा। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- राम अक्षयवर चौहान, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)