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तय सीमा से अधिक शराब नहीं रख सकेंगे घर में

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जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम मिश्रा ने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से निजी प्रयोग हेतु शराब की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब कोई व्यक्ति एक समय में देशी शराब सादा व मसाला 200 एमएल की 05 बोतल अथवा विदेशी मदिरा भारत में भरी हुई 1.5 लीटर, समुंद्रपार आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, वाइन 2 लीटर, बीयर 6 लीटर से अधिक अपने अभिरक्षा में नहीं रख सकेगा। इससे अधिक शराब को निजी कब्जे में रखने हेतु आबकारी विभाग से होम लाइसेंस लेने का प्राविधान है। जिसकी वार्षिक लाइसेंस फीस 12 हजार रुपया तथा प्रतिभूति धनराशि 51 हजार है।
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उन्होंने बताया कि निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा का क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु विभाग द्वारा एक वर्ष का लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हो लाइसेंस धारक के घर बिना किसी प्रकार का भुगतान किये मदिरापान कर सकेंगे। इसके लिए 05 वर्षो से आयकर दाता एवं 21 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्ति पात्र होगें। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा किसी समारोह में मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक दिवस का लाइसेंस जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त लाइसेंस के लिए आनलाईन आवेदन कर तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में सम्पर्क किया जा सकता है। जांच के दौरान यदि किसी समारोह में बिना लाइसेंस के मदिरा पान करते हुए पाया गया तो संबंधित होटल, रेस्टोरेन्ट,मैरेज हाल एवं अन्य स्थलों के संचालकों के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी।
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