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सामूहिक दुष्कर्म में छह को कैद

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उरई। करीब पांच साल पहले लोडर से पति के साथ जा रही महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज डकैती अचल लवानिया ने छह दोषियों को 20-20 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए।
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शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र की एक महिला अपने पति के साथ राजस्थान प्रांत के जयपुर में रहती थी। वहां पर उसका पति मजदूरी करता था। 4 मई 2017 की रात वह जयपुर से वापस लौट रही थी। साधन न मिलने पर औरैया से माधौगढ़ की ओर आ रहे एक लोडर पर दोनों बैठ गए। कुठौंद के पास आठ सवारियां मिल गईं। इस पर चालक ने महिला व उसके पति को आगे बैठा लिया।
कुठौंद के पास लोडर में सवार औरैया जिले के सैनपुर निवासी अबरार उर्फ भूरे, मास्टर उर्फ अली अहमद, भीखेपुर थाना अजीतमल जिला औरैया के फिरोज उर्फ लंगड़ा, चपटा थाना अजीतमल औरैया निवासी कल्लू , गोहद भिंड मध्यप्रदेश निवासी भूरा और सट्टी कानपुर देहात निवासी फिरोज ने पति को बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट कर लूटपाट की। इसके बाद महिला को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला के पति ने पांच मई 2017 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती अचल लवानिया की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान महिला ने आरोपियों की शिनाख्त भी की थी। शुक्रवार को जज ने छह आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 साल की कैद और अलग अलग धाराओं में एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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उरई। नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। मामला तीन साल पुराना है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 27 अप्रैल 2019 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेले थी। पिता व अन्य परिजन कटाई करने खेत में गए थे। उसी दौरान पड़ोसी बेचेलाल घर में घुस आया। उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बेटी के शोर मचाने पर बेचेलाल धमकी देकर भाग गया। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को जज ने बेचेलाल को दोषी पाते हुए चार साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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