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हाथरस : आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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दीवानी न्यायालय हाथरस में 11 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार ने कहा है कि आपसी सुलह-समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस मौके का लाभ उठाने की अपील की है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चेतना सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, स्टांप, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम मामलों, नगर पालिका के टैक्स वसूली के वाद, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा, स्थानीय विधियों के तहत शमनीय, सेवा और वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के तहत प्रकरणों का निस्तारण जाएगा।
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सचिव ने बताया कि इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बांट-माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैंबलिंग एक्ट, नगर पालिका के चालान, मेडबंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर प्रकरण, आपदा राहत प्रकरण, राशन कार्ड कार्ड/जाति एवं आय प्रमाणपत्र संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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