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हाथरस : उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन से पहले लेना होगा जीएसटी नंबर

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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यदि आप उद्योग को लगाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना है तो पहले आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। बिना जीएसटी नंबर के अब बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। प्रदूषण की एनओसी से लेकर बिजली कनेक्शन तक में जीएसटी को अनिवार्य कर दिया गया है। नए उद्योग लगने से पंजीकृत कारोबारियों की संख्या में भी इजाफा होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में वर्तमान में 14 हजार व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं। पंजीकरण बढ़ाने के लिए बीते दिनों शासन के निर्देश पर स्टेट जीएसटी की टीम ने शहर में सर्वे की कार्रवाई की। इस दौरान कई फर्मों सर्वे कर जुर्माना भी लगाया गया। अब कोई व्यक्ति नया उद्योग लगाने के लिए पहल करेगा तो उसे पहले जीएसटी कार्यालय से पंजीकरण कराना होगा। प्रदूषण की एनओसी लेने के लिए भी जीएसटी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। संवाद
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इससे पहले लेना होता था टिन नंबर
बिजली अधिकारियों का कहना है कि उद्योग के लिए नए कनेक्शन के लिए पहले टिन नंबर लिया जाता था। अब उद्योग के लिए कोई कनेक्शन लेगा तो उसे जीएसटी नंबर लेना होगा। यदि किसी उद्योग के लिए नई लाइन व ट्रांसफॉर्मर आदि लगवाना होता है इसकी 18 प्रतिशत जीएसटी भी कनेक्शन धारक को अदा करना होगी। अधीक्षण अभियंता एमपी सिंह का कहना है कि पहले उद्योग के लिए कनेक्शन लेने के लिए टिन नंबर अनिवार्य था। अब जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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