हरदोई। सात वर्ष पहले नौ वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) दीपक यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में अपर जिला जज ने स्पष्ट किया है कि दोषी को शेष प्राकृत जीवन काल जेल में ही गुजारना होगा। दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। इसमें आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है।
पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक चार अक्तूबर 2014 को अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका (9) दिन में 12 बजे अपने खेत गई थी। इसी दौरान गांव निवासी सइनू बहलाकर बालिका को बाग में ले गया था। वहां बालिका के मुुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दरिंदगी की थी। शोर सुनकर बालिका की मां मौके पर पहुंच गई थी, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीड़ित बालिका की मां ने चार अक्तूबर 2014 को ही पूरी घटना की रिपोर्ट अतरौली थाने में दर्ज कराई थी। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने न्यायाधीश से आरोपी को कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की। मंगलवार को अपर जिला जज दीपक यादव ने सइनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें स्पष्ट किया है कि दोषी को पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी।
धरती के फूल खोदने के बहाने ले गया था
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी न्यायालय में बयान दिए। इन बयानों में पीड़िता ने कहा कि सइनू उसे यह कहकर अपने साथ ले गया था कि पास के बाग में धरती के फूल उगे हैं। इन्हें खोदने चलते हैं। बाग में ले जाकर उसने दरिंदगी कर दी।