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औवेसी पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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ओवैसी पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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हापुड़। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले तीन हमलावरों की जमानत याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया है। 17 अप्रैल को हमलावरों के खिलाफ 398 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि तीन फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी जनपद मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद देर शाम काफिले के साथ कार में सवार होकर दिल्ली के लिए लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर स्थित पिलखुवा के छिजारसी टोल प्लाजा पर हथियारों से लैस दो हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। मामले में पुलिस ने हमलावर गौतमबुद्धनगर जनपद निवासी सचिन और सहारनपुर निवासी शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 17 अप्रैल को पुलिस ने धारा 307, 120, 34, सीएलए (एक्ट) की धारा 7 में 398 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। हमलावरों के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका के मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में बहस हुई। जिसके बाद जिला न्यायाधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने हमलावरों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया
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