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छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रबंधक को आजीवन कारावास

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आजीवन कारावास का अभियुक्त गयादीन प्रजापति। - फोटो : HAMIRPUR
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हमीरपुर। करीब ढाई वर्ष पूर्व विद्यालय में कोचिंग पढ़ने आई सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में स्कूल प्रबंधक व भाजपा के पूर्व महामंत्री को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व पूर्व कालेज प्रबंधन के आजीवन सदस्य गयादीन प्रजापति शहर में एक प्राइवेट विद्यालय चलाते थे। वह छुट्टी के बाद स्कूल में बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे। 28 फरवरी 2019 को छुट्टी के बाद छात्र-छात्राएं घर चले गए तो कोचिंग पढ़ने आई स्कूल की कक्षा दो की बच्ची के साथ प्रबंधक ने दुष्कर्म किया।
छात्रा की मां के पहुंचने पर उसे छोड़ दिया। घर पहुंचकर छात्रा ने मां को घटना की जानकारी दी। महिला ने शाम को मजदूरी कर लौटे पति को बताया। इस पर पिता ने पुत्री को शहर कोतवाली ले जाकर प्रबंधक गयादीन प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी।
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पुलिस ने दो मार्च को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर ने आरोपी प्रबंधक को दोषी पाया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास के साथ ही पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
करीब 17 वर्ष पूर्व थेे भाजपा महामंत्री
भाजपा जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता ने बताया कि करीब 17 वर्ष पूर्व गयादीन प्रजापति जिला महामंत्री रहे हैं। कहा कि जबसे इन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। इन्हें पार्टी के साथ अनुसांगिक संगठन से अलग कर दिया गया है।
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