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दस माह पूर्व दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने करीब 10 माह पूर्व हुए दहेज हत्या मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि जालौन के आटा थानाक्षेत्र के रिरुवा निवासी राजकुमारी ने थाना जरिया में दी तहरीर में बताया कि पुत्री महिमा की शादी तीन वर्ष पूर्व संदीप निवासी ग्राम मनकहरी के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दो की मांग करने लगे। इधर, तीन वर्ष होने के बाद पुत्री को औलाद नहीं हुई तो ससुराली ताना देने लगे। बताया कि 8 जनवरी को गांव के लोगों ने फोन से उसे बताया कि उनकी पुत्री जल गई है और कानपुर में भर्ती है। वह कानपुर गई तो ससुरालियों मिलने नहीं दिया और वहां से भगा दिया। बताया कि 15 जनवरी को सूचना मिली की उनकी पुत्री की मौत हो गई है। पीड़िता की तहरीर पर पति संदीप व ससुर रामकुमार एवं सास शैलेश, देवर निर्भय के खिलाफ दहेज हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम न्यायाधीश गीतांजलि गर्ग ने आरोपी पति संदीप की ओर से डाली गई जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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