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मारपीट में नौ साल तीन माह कैद

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हमीरपुर। घर में घुसकर मारपीट पर अदालत ने नौ साल तीन माह की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ल व प्रवीन भदौरिया ने बताया कि बुधौलियाना निवासी केशव कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 नवंबर 2009 को दोपहर 3:15 बजे उसके चचेरे भाई मनोज सोनी ने उसे फोन कर बताया कि उसके भाई संतोष सोनी को पीटा गया है। वह तुरंत पड़ोसियों को लेकर भाई के मकान पर पहुंचा। देखा कि उसका भाई, उसकी पत्नी अनीता सोनी व पुत्री पूजा सोनी एक ही कमरे में गंभीर रूप से घायल खून से लथपथ पड़े थे। उनके मकान के सामने गली की ओर बाहर के बने जीने के टावर में लगे लोहे के जाल की सरिया टूटी हुई थी। राजस्थान के जनपद व थाना भरतपुर के स्टेशन रोड गंगानगर निवासी दुल्ला उर्फ आकाश को नामजद किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुनीता शर्मा की अदालत ने दुल्ला उर्फ आकाश को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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