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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगेस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के रमना किशनपुर निवासी गैंग लीडर महेंद्र यादव के गिरोह के सक्रिय सदस्य भूपेंद्र यादव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि 25 जून को त्रिमूर्ति टायर्स के प्रोवाइटर अंकित शिवहरे ने इनके खिलाफ रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। वह बाल-बाल बचे और जान बचाकर गोदाम के अंदर छिप गए। 30 अक्तूबर को डीएम ने चार आरोपियों गैंगलीडर महेंद्र यादव, संजू उर्फ संजय यादव, भूपेंद्र यादव व सुवेंद्र यादव के खिलाफ गैंग चार्ट अनुमोदित किया था। बताया कि पिछले बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी भूपेंद्र यादव की सुनवाई करते हुए डाली गई जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)
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