हमीरपुर। कोराना काल में शासन ने बजट के अभाव के चलते स्ट्रीट लाइटें लगाने पर लगाई रोक हटा दी है। अब फिर गांव की गलियां स्ट्रीट लाइटों की रोशनी से जगमगाएंगी। हालांकि नए आदेश में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। इसमें कीमत निर्धारण के साथ ही लाइटें लगाने के लिए दूरी भी तय कर दी गई है। आदेश आने के बाद डीपीआरओ ने भी सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को पत्र जारी कर दिया है।
ग्राम पंचायत निधि से स्ट्रीट लाइटें लगवाने पर लगी रोक शासन ने हटा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर दोबारा लाइटें लगवाने की अनुमति दे दी है। इसमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। शासन की ओर से ईईएसएल कंपनी के आधार पर एलईडी लाइटों की कीमत का निर्धारण किया गया है। इसी के आधार पर ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटें लगवानी होंगी।
साथ ही दूरी का निर्धारण भी कर दिया है। अगर दो पोल के बीच की दूरी 30 मीटर से कम है तो वहां 18 वाट की एलईडी लाइट, अगर दूरी 30 मीटर से अधिक है तो 24 वाट की एलईडी लाइट, दूरी 50 मीटर से अधिक है तो 35 वाट की एलईडी लाइट और दूरी 75 मीटर से अधिक है तो 45 वाट की एलईडी लगानी होगी। शासन के पत्र के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने सभी खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र जारी कर दिया है।
एलईडी लाइट की निर्धारित की गई कीमतें
क्षमता कीमत
18 वाट 3199 रुपये
24 वाट 3385 रुपये
35 वाट 3482 रुपये
45 वाट 3871 रुपये
इंस्टालेशन, टाइमर और जीएसटी भी कीमत में शामिल
शासन ने ये भी साफ कर दिया है कि एलईडी लाइट की निर्धारित कीमतों के अलावा अतिरिक्त खर्च नहीं किया जा सकेगा। इसमें इंस्टालेशन चार्ज, टाइमर और जीएसटी भी शामिल होगा। वारंटी खत्म होने के बाद लाइटों की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायत पर होगी। शासन से ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट लगाने के आदेश आ चुके हैं। इसके लिए कुछ शर्तें शामिल कर दी गई हैं। इसके मुताबिक ही ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।