गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शनिवार को आने वाला फैसला टल गया। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर) में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध दर्ज गैंगस्टर के मामले में शेष बहस के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है।
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वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है।
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वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी किया जा चुका है। हालांकि इन दोनों मामलों को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई हो चुकी थी। अदालत में फैसला के लिए 15 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी, लेकिन बहस हुए काफी दिन हो गए थे। इसलिए न्यायालय ने शेष बहस के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। 27 को बहस के बाद न्यायालय द्वारा फैसले की तिथि नियत की जाएगी।