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प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम राजेश कुमार राय ने प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को दोषी पाकर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।
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कंपिल थानाक्षेत्र के गांव भीमनगर निवासी संजू ने साल 2016 में शाहजहांपुर के थानाक्षेत्र के परौर के गांव जरौली निवासी लख्मीचंद्र की पुत्री रीना से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद संजू ने पत्नी से स्पेलर लगाने के लिए दो लाख रुपये परिजनों से दिलाने की मांग की। इसको लेकर घर में विवाद होने पर वह प्रेमिका को लेकर सुरेश चंद्र गुप्ता के मकान में किराये पर रहने लगा। सात अगस्त 2017 को रीना की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रीना की मौत गला दबाए जाने से होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। रीना के भाई धर्मवीर ने संजू के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचक ने जांच के बाद अदालत में दहेज हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। 26 जुलाई 2018 को अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलीलें दीं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश सिंह ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी संजू की रीना से शादी होना तय नहीं हो पाया। रीना के साथ संजू लिव-इन-रिलेशन शिप में रहना साबित हुआ है। इस कारण न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। दहेज हत्या में आरोप सिद्घ न होने पर दोषमुक्त कर दिया है।
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