फर्रुखाबाद। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजीव पारिया को पांच वर्ष के लिए डिबार करने के आदेश को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने स्थगित कर दिया है। प्रत्यावेदन पर सुनवाई के लिए तारीख दी गई है।
वकील अभिषेक कुमार सक्सेना ने वर्ष 2018 में हड़ताल के दौरान मारपीट व गालीगलौज करने का आरोप लगाकर संजीव पारिया के खिलाफ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। मामले की सुनवाई के बाद काउंसिल ने 14 फरवरी 2021 को संजीव पारिया को पांच वर्ष के लिए डिबार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर को आदेश सार्वजनिक होने के बाद महासचिव प्रयागराज में पैरवी में लग गए।
उनकी ओर से हाईकोर्ट के वकील एसके पांडेय ने काउंसिल की अनुशासन समिति में पुनर्स्थापना (रिकाल) प्रार्थनापत्र दिया। अनुुशासन समिति के सदस्य ने सुनवाई के बाद 14 फरवरी को जारी डिबार के आदेश को स्थगित कर दिया। यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। संजीव पारिया ने बताया कि अनुशासन समिति ने आदेश को स्थगित कर दिया है।