फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दो बाइक चोरों को दोषी पाकर छह साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 24-24 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल दधिवल तिवारी ने 11 दिसंबर 2016 को मोहल्ला चिलाका निवासी बालकदास उर्फ चुनमुन व मोहल्ला छपट्टी निवासी रजत बाथम को भटावा जाने वाले मार्ग पर पकड़ा था। इनके पास से चोरी की बाइक बरामद की थीं। पूछताछ में पता चला कि दिल्ली व अन्य स्थानों से बाइक चोरी करने के बाद इनका चेचिस नंबर बदल कर बेचने का काम करते हैं।
इनकी निशानदेही पर तीन बाइकों को बरामद किया। आरोपी जेल में बंद चल रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाइक चोरों ने जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पांडेय, हरनाथ सिंह व अखिलेश कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने बाइक चोर बालक दास उर्फ चुनमुन व रजत बाथम को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।