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गैंगलीडर व चार सदस्यों को आठ साल की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने गैंग लीडर व चार सदस्यों को गैंगेस्टर के मुकदमे में दोषी पाकर आठ साल कैद की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनगंज गंडुआ निवासी सतीश चंद्र, रामनिवास, वीरपाल, रामदास व रक्षपाल के खिलाफ तत्कालीन कायमगंज कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने 16 अक्तूबर 2011 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
इसमें सतीश चंद्र को गैंग लीडर और अन्य को गैंग का सदस्य बताया था। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व विशेष लोक अभियोजक शैलेश कुमार सिंह ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने गैंग लीडर व उसके चारों सदस्यों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। इन दोष सिद्ध पांच लोगों को हत्या के मुकदमे में 2015 में आजीवन कारावास की भी सजा हो चुकी है।
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