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हत्या के मामले में दो दोषियों को दस साल की कैद

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चंदौली। हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मुन्ना प्रसाद ने दो को दस साल कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 20 हजार अर्थदंड भी जमा कराने का आदेश पारित किया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दोषियों को दो माह अतिरिक्त सजा के रुप में जेल में रहना होगा। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश सिंह और रामअवध यादव ने कोर्ट में पक्ष रखा।
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सैयदराजा क्षेत्र के कांटा गांव में वर्ष 2005 में एक पक्ष के लोगों ने तहसीलदार यादव को लाठी डंडे से पीटकर चोटिल कर दिया था। इसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों, जनार्दन यादव, हीरा यादव और अर्जन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी अर्जुन यादव की मौत हो गई। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मुन्ना प्रसाद की अदालत ने इसी मामले में फैसला सुनाया। इसमें जनार्दन यादव और हीरा यादव को दोषी मानते हुए दस वर्ष करावास की की सजा सुनाई। इसमें कारावास में गुजारे गए समय को भी समायोजित किया जाएगा। साथ ही अर्थदंड के रुप में 20-20 हजार रुपये जमा कराने का आदेश जारी किया। फैसला दिया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश सिंह और सहायक अभियोजन राम अवध यादव ने पैरवी किया। जिसके चलते दोषियों को सजा हुई और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
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