जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के जसर गांव में लूट का विरोध करने पर वृद्ध महिला की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार के न्यायालय ने सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जसर निवासी जगेश पुत्र खानचंद ने 23 अगस्त 2011 को थाना जहांगीराबाद में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि मां रामवती(65) का शव राजेंद्र सिंह के खेत में पड़ा मिला।
पोस्टमार्टम में पता चला कि रामवती की हत्या गला दबाने से हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गांव के कुछ लोगों ने मृतका के पास ऊदल सिंह को देखा था। पुलिस ने ऊदल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो केस खुल गया।