बदायूं। गैंगस्टर एक्ट के छह साल पुराने मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने नामजद दो अभियुक्तों को मुजरिम ठहराते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट दिलीप कुमार गुप्ता के अनुसार 25 अगस्त 2015 को थाना कादरचौक के एसओ रुकुमपाल सिंह को जानकारी हुई कि गौरामई निवासी नईम पुत्र रईस दूल्हे और अमरा उर्फ आमिर पुत्र इकरार का एक संगठित गिरोह है। इसका गैंग लीडर नईम है। इन दोनों के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। गैंगस्टर एक्ट में नामजद नईम और अमरा उर्फ आमिर को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद