पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि विधायक की पेशी के बाद रिमांड बनी है। नियमानुसार रिमांड बनने के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी है। इसके लिए गोपीगंज थाने की पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। दूसरी ओर असलहा लाइसेंस के मामले में डीएम कोर्ट ने दो माह पहले ही विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री गोपीगंज पुलिस से तलब की है लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं करा सकी। शुक्रवार को पेशी के दौरान सीजेएम कोर्ट ने भी विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री को तलब किया।