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गैंगेस्टर के दोषी को छह साल कारावास

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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आलोक कुमार यादव ने जहरीली शराब कांड के दोषी गैंगेस्टर छेदी को छह साल कारावास की सजा सुनाई। उसकी जमानत निरस्त कर पुलिस अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया।
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विशेष लोक अभियोजन गैंगेस्टर श्याम सूरत पांडेय ने बताया कि अमरजीत चौहान निवासी आशापुर ने 23 नवंबर 2014 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बभनौटी बाजार से उसके पिता सिपाही लाल, उसके चाचा अशोक उर्फ छोटेलाल ने छेदी लाल, मुन्नी लाल कलवारी, पप्पू कलवारी, गुड्डू कलवारी के यहां से शराब लाकर पीए थे। इससे दोनों की तबीयत खराब हो गई। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमें कोर्ट ने सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई। उक्त मामले में प्रशासन ने छेदीलाल के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की। गैंगेस्टर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छह साल कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजन ने कोर्ट में यह जिक्र किया कि छेदीलाल विपिन मिश्रा गैंग का सक्रिय सदस्य है।
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