नियमानुसार चार पैर के पशु के बनते हैं दो टिकट
सहायक यातायात निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि चार पैर के जानवर के दो टिकट काटने का नियम है। संबंधित जानवर हिंसक प्रवृत्ति की श्रेणी का नहीं होना चाहिए। उसी जानवर को बस से ले जाया जा सकता है जिससे यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। इसके अलावा पक्षी का एक टिकट बनाने का नियम है। पक्षी अगर पिंजरे में है तो लगेज बुक किया जाएगा और अगर वह खुले में है तो टिकट बनेगा। इस मामले में खरगोश पिंजरे में ही था, लिहाजा टिकट की जगह लगेज बननना चाहिए था।