प्रेमनगर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। प्रेमनगर पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में सीबीगंज के जौहरपुर गांव के विनोद कुमार शर्मा व मुरादाबाद के नागफनी थानाक्षेत्र के चौरासी घंटा मोहल्ला किसरोल के राजीव शर्मा उर्फ बबलू के नाम प्रकाश में आए।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आलमगिरी गंज में सराफ के यहां गिरवी रखी गई अंगूठी भी बरामद कर ली। विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
एडीजीसी सुनील कुमार पांडेय की तरफ से अदालत को बताया गया कि विनोद कुमार शर्मा अभ्यस्त ठग है। उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विनोद कुमार शर्मा को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। वहीं राजीव शर्मा को पर्याप्त साक्ष्यों व गवाहों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।
650 रुपये में गिरवी रखी थी अंगूठी
पुलिस ने जब आलमगिरी गंज में सराफ के यहां से अंगूठी बरामद की तो उसने बताया कि अंगूठी का वजन 1.800 ग्राम है। उसकी अनुमानित कीमत 900 रुपये है, जिसे 650 रुपये में दो लोग गिरवी रखकर गए थे। तिजोरी से निकालकर सराफ ने अंगूठी पुलिस को दी।