बाराबंकी। कोर्ट की अवमानना के मामले में शहर कोतवाल व नायब तहसीलदार को सजा सुनाए जाने के आदेश पर लगी रोक एक माह के लिए बढ़ा दी है। इस मामले में सुनवाई अब 28 अक्टूबर को की जाएगी। बता दें कि बीते 13 सितम्बर को जूनियर डिवीजन के सिविल जज खान जिशान मसूद ने शहर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन व नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को एक माह के कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा पाने के बाद हड़बड़ाए दोनों अफसरों ने प्रभारी जिला जज की कोर्ट में गुहार लगाई। इस पर प्रभारी जिला जज नित्यानंद श्रीनेत ने उसी दिन शाम को कारावास के आदेश पर रोक लगाकर सुनवाई की तारीख 28 सितम्बर निर्धारित की थी। शहर कोतवाल व नायब तहसीलदार के प्रति कोर्ट के इस कड़े रुख को लेकर मामला सुर्खियों में आ गया था। सजा के आदेश पर रोक न लगती तो दोनो अफसरों का जेल जाना तय था।
फिलहाल मंगलवार को सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर जिला जज ने सिविल जज के आदेश पर लगी रोक को जारी रखते हुए अगली तारीख 28 अक्टूबर दी है। इसके अलावा निचली अदालत से मामले से जुड़े दस्तावेज भी तलब किये हैं। बता दें कि प्रकरण कोर्ट की अवमानना का था।
इसकी शिकायत ग्राम आलापुर निवासी मोहम्मद आलम व उसके भाई शकील ने की थी। इनका आरोप था कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद कोतवाल व नायब ने विपक्षियों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और दीवार गिरा दी।