बांदा। बिजली चोरी के जुर्म में किसान को अदालत ने बृहस्पतिवार को दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक बिजनेश कुमार ने बताया कि तीन जनवरी 2015 को अवर अभियंता अनिल चौधरी ने प्रवर्तन दल के साथ फतेहगंज क्षेत्र के जबरापुर गांव में बिजली चोरी की चेकिंग की। यहां श्रवण कुमार एचटी लाइन से मोटर की केबिल जोड़कर खेत सींच रहा था। प्रवर्तन दल ने अभिलेख मांगे तो वह नहीं दिखा सके। शमन शुल्क भी जमा नहीं कर सके।
अवर अभियंता ने फतेहगंज थाना में श्रवण कुमार के विरुद्ध धारा 135 (1) भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा ने अभियुक्त श्रवण कुमार को दोषी पाते हुए दो वर्ष की साधारण सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।