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नशीला पाउडर रखने वाले को हुई दस वर्ष की कैद

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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने नशीला पाउडर रखने वाले एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।
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थाना तुलसीपुर के दरोगा सुरेश कुमार ने गश्त के दौरान 26 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान थाना तुलसीपुर ग्राम देवीपाटन निवासी विनोद धोबी के पास से प्रतिबंधित 20 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया।
नशीला पाउडर रखने का कोई वैध कागज न दिखा पाने पर पुलिस ने विनोद धोबी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद विनोद धोबी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता हेमंत कुमार शुक्ला ने सात गवाहों को न्यायालय प्रस्तुत किया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायधीश एनडीपीएस जहेंद्र पाल सिंह ने विनोद धोबी को अवैध नशीला पाउडर रखने का दोषी मानते हुए दस वर्ष की कठोर करावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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