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हत्या के आरोपी को उग्रकैद की सजा

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बलरामपुर। हत्या के मामले में जिला जज ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज ने आरोपी को पांच हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली बलरामपुर में छह जनवरी 2010 को अपने घर से सुबह 10 बजे गेंदा देवी खेत में चारा लाने गई थी। जब वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। खून से लथपथ गेंदा देवी की लाश गन्ने के खेत में मिली। गांव के ही मोतीलाल से गेंदा देवी की लड़ाई हुई थी। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की।
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विवेचना के दौरान मोतीलाल के बताने पर हत्या में उपयोग किया गया कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने मोतीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने मोतीलाल को गेंदा देवी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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