बलिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात पर शासन की ओर से लगाई गई पाबंदी हटा ली गई है। कोरोना संक्रमित कम होने के बाद शासन के निर्देश पर कारागार में निरुद्ध बंदियों से उनके परिजन 16 अगस्त से अब पुन: मिल सकेंगे।
जेल अधीक्षक यूपी मिश्रा ने बताया कि इसके लिए परिजनों को 72 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बंदियों से उनके परिजन सप्ताह में एक बार मिल सकेंगे। इसमें अधिकतम दो व्यक्ति ही होंगे। इस दौरान परिजनों को संक्रमण से बचाव के लिए समाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मुलाकात के बाद बंदियों के बैरक में जाने से पूर्व जेल प्रशासन की ओर से सैनिटाइज किया जाएगा। इस दौरान बंदियों और उनके परिजनों को शत प्रतिशत कोरोना काल का पालन करना होगा।