बलिया जिले में अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-3 हुसैन अहमद अंसारी द्वारा अभियुक्त मधुबन राजभर, श्रीभगवान राजभर पुत्रगण शिवमुनी राजभर निवासी रौराचवर थाना रसड़ा को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
वही अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगणों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दे कि अभियुक्तगणों द्वारा 10 मार्च 2016 की रात्रि 8 बजे वादीलूधन राजभर की मां सम्पतिया देवी की गला काट कर हत्या कर दी थी।