जांच में दोषी पाए जाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर के खिलाफ राज्यपाल ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बहराइच। नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष को प्रदेश के राज्यपाल ने हटाने का निर्देश जारी किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शासन व प्रशासन द्वारा कराए जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद प्रदेश के राज्यपाल ने उनको पदमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष बालेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ संविदाकर्मियों की भर्ती व नगर पंचायत में कराए जाने वाले विकास कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़े व भारी अनियमितता का आरोप लगाया था। मामले में विधायक ने शासन स्तर पर इसकी शिकायत करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई थी। विधायक की मांग के बाद शासन व प्रशासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच कराई गई थी।
जांच के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद शासन की ओर से उनको 22 सितंबर 2023 और एक नवंबर 2023 को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष उच्च न्यायालय में रिट दायर किया था। लेकिन इसी के बाद शासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 17 सितंबर 2024 को अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व कर्मचारियों के बयान में काफी विरोधाभास पाया गया था।
इसके बाद डीएम की आख्या 28 जुलाई व सात अगस्त 2023 और सचिव नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की आख्या एक सितंबर 2023 के आधार पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय में अनियमितता पाए जाने के बाद प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के नियमों के उल्लंघन किए जाने के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष पयागपुर को पद से हटाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।