बागपत में तमंचा बरामदगी के मुकदमे में न्यायालय ने कुख्यात अजीत हप्पू को दोषमुक्त कर दिया। इससे पहले इसी मुकदमे में दिसंबर 2022 में हप्पू को सीजेएम कोर्ट से तीन साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था।
अधिवक्ता अशोक दलाल ने बताया कि वर्ष 2010 में बड़ौत कोतवाली में तत्कालीन एसआई महेश गौतम ने बावली गांव के अजीत हप्पू के खिलाफ तमंचा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अजीत हप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।