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नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को 20-20 साल कैद

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बागपत। खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दोषी मानते हुए अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार अर्थदंड भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व भूपेंद्र शर्मा और पीड़ित नाबालिग के अधिवक्ता नरेश चौधरी के अनुसार खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 29 मार्च 2016 की सुबह घर से गोबर लेकर उपले पथाई करने गई थी। इसी दौरान गांव के दो युवक बाइक पर उनकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गए। उन्होंने मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि पीड़ित ने अदालत में दर्ज बयान में दोनों युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत में केस की सुनवाई हो रही थी। अदालत ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोनों युवकों को दोषी मानते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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