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गैर इरातदतन हत्या के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

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आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति को अदालत ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कैद के साथ दो हजार रुपये की सजा सुनाई। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाई। घटना बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवध कौतुक गांव की है।
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इस मामले में पटवध कौतुक गांव निवासी रामदेव कन्नौजिया ने स्थानीय थाने में अपने आरोपी पुत्र अमरनाथ कन्नौजिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार अमरनाथ अपनी पत्नी आरती को मारता-पीटता था। इसी क्रम में 19 सितंबर 2018 की रात लगभग 8.30 बजे घर आया और आरती को बुरी तरह मारने-पीटने लगा। शोर की आवाज पर जब तक लोग एकत्र होते वह मौत के करीब पहुंच गई। गंभीर रुप से घायल आरती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज उपचार के लिए ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में स्थानीय थाना पुलिस ने जांचोपरांत मृतका के पति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने इस मुकदमे के वादी रामदेव, रामअवध, राजधारी, कलिंद्रा, सलगू, डा.विवेक शाह, डा. विमलेश कुमार, गुड्डी, विनोद, सुरेश, पिंटू, उप निरीक्षक रामाशंकर, हेड कास्टेबुल केशवानंद चौधरी को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपी अमरनाथ कन्नौजिया को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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