आशनाई में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति और उसकी महिला साथी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट महफूज अली ने दस-दस साल के कठोर कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
ग्राम आराज ईशपुर थाना बिल्हौर कानपुर नगर निवासी अनार सिंह ने थाना सहायल में धारा 306 का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसने अपनी बहन संगीता की शादी सात साल पहले गांव बरियारेमऊ थाना सहायल औरैया निवासी अखिलेश कुमार पुत्र अमर सिंह के साथ की थी। इस दौरान उसकी बहन को एक लड़का व एक लड़की पैदा हुई। दिसंबर 2012 में पड़ोस के गांव पौंथी की लड़की निधिपाल को अखिलेश भगा ले गया था। जिसमें वह जेल गया था। जेल से छूटने के बाद अखिलेश जिस घर में वादी की बहन संगीता रहती थी उसी घर में जबरन निधि को रखने लगा। इसके बाद अखिलेश व निधि ने संगीता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
इससे तंग आकर संगीता ने 23 नवंबर 2014 को जहर खाकर जान दे दी। मामले में वादी ने थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर मृतका के पति अखिलेश कुमार व उसकी महिला साथी निधि पाल निवासी ग्राम पौंथी सहायल के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। मामले में एडीजे महफूज अली ने मृतका के पति अखिलेश कुमार व उसकी महिला साथी निधि पाल को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में दस-दस साल के सश्रम कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।