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किशोरी से छेड़खानी में दो दोस्तों को तीन-तीन साल कारावास

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अमरोहा। किशोरी के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो दोस्तों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों जमानत पर बाहर थे, फैसला आने का बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 21 जुलाई 2017 की सुबह करीब ग्यारह बजे किसान की पंद्रह वर्षीय बेटी गांव के बाहर कूड़ा डालने गई थी। तभी पड़ोस के गांव निवासी आसिफ और उसके दोस्त शब्बन वहां पहुंचे और किशोरी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर किशोरी को मारपीट कर घायल कर दिया था। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। इस मामले में पीड़िता की मां ने दोनों दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आसिफ और शब्बन को दोषी करार दिया और तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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