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महिला तस्कर को नहीं मिली जमानत

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अंबेडकरनगर। कछुआ तस्करी की आरोपी महिला की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने खारिज कर दी है। 11 अक्तूबर को वन दरोगा शंकर मौर्य ने सम्मनपुर थाने में केस दर्ज कराते हुए कहा था कि कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। उनके पास से कुल 33 कछुए बरामद हुए थे।
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इन्हें बसखारी व मसड़ा के आसपास के पोखरों से पकड़कर बेचने के लिए कोलकाता ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने हिमांशु वैद्य व मंजू विश्वास समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया था। इन सभी की जमानत अर्जी अवर न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इस बीच महिला आरोपी मंजू विश्वास ने सत्र न्यायालय में जमानत का प्रार्थनापत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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