याचीगण को सीबीआई के विवेचना अधिकारी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और अभियोग चलाने की संस्तुति मांगी है। जबकि याचियों का कहना है कि यादव सिंह व अन्य के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 में दर्ज मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी जिसे सत्र अदालत गौतमबुद्धनगर ने 27 नवंबर 14 को स्वीकार कर लिया था।
किंतु लखनऊ पीठ में दाखिल नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। याचीगण का कहना है कि सीबीआई ने आरोप पत्र व दो पूरक आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें उन्हें आरोपित नहीं किया गया है। सीबीआई ने एसटीएफ , थाना नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की है। नए मामले में याचियों को बुलाया गया है। उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका को लेकर सीधे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया है।