यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल ने राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बीतेे वर्ष वाराणसी के लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पाने के लिए याची सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।
हाईकोर्ट ने बुधवार को बीएसपी सांसद अतुल राय को गैंगस्टर के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है। अदालत इस मामले में अब 11 जनवरी को सुनवाई करेगी।
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यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल ने राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बीतेे वर्ष वाराणसी के लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पाने के लिए याची सांसद ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।