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जिला अधिवक्ता संघ चुनाव : भोज कराने वाले प्रत्याशियों की सूचना जाएगी हाईकोर्ट

Sat, 25 Nov 2023 06:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

चुनाव में पहली बार उपाध्यक्ष का एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है जिसमें दो प्रत्याशी मैदान में हैं। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र देव पांडेय के अनुसार मतदान सकुशल शांति पूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। कुल मतदाता लगभग 5848 हैं, जिनके जिनमें आजीवन सदस्यों की संख्या 1003 है। साधारण सदस्यों की संख्या 4845 है।
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जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में वोट डोलते वकील। फाइल फोटो - फोटो : prayagraj
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विस्तार
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हाईकोर्ट के आदेश पर जिला अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव 29 नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। 5848 मतदाता अध्यक्ष मंत्री सहित नौ पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के 10 सदस्यों का चुनाव करेंगे। हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक, एल्डर कमेटी के सदस्यों की देखरेख में और मौजूदगी में मतदान की समूची प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। 

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 पहली बार महिला के लिए उपाध्यक्ष पद आरक्षित

चुनाव में पहली बार उपाध्यक्ष का एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है जिसमें दो प्रत्याशी मैदान में हैं। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र देव पांडेय के अनुसार मतदान सकुशल शांति पूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। कुल मतदाता लगभग 5848 हैं, जिनके जिनमें आजीवन सदस्यों की संख्या 1003 है। साधारण सदस्यों की संख्या 4845 है।

मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिवक्ताओं की भी सेवाएं ली जा रही हैं। साधारण सदस्यों और आजीवन सदस्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर केबिन बनाई जाएगी । जहां मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतपत्र में निशान लगाकर वोट दे सकेंगे। 

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मतदान के लिए निर्देश

मतदान करने के लिए सभी सदस्यों का अधिवक्ता की ड्रेस में आना अनिवार्य होगा। पहचान के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा सीओपी नंबर युक्त पहचान पत्र साथ में लाना होगा। विकल्प के रूप में बार काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिसमें सीओपी नंबर अंकित हो उसे प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्याशियों को निर्देश

 एल्डर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र देव पांडेय चुनाव अधिकारी राधा रमण मिश्र  सहायक चुनाव अधिकारी प्रमोद सिंह नीरज ओर से प्रत्याशियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार का भोज रात्रि भोज और प्रचार नहीं करेगा। परिसर के अंदर और बाहर जो भी प्रचार सामग्रियां लगी हैं उसको तत्काल हटा लें। मतदान के दिन परिसर के अंदर और बाहर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि कोई प्रचार करता पाया गया तो उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी। प्रत्याशी या उनका समर्थक प्रचार नहीं करेगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर उसके विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाएगी और सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान का उपयोग कर तत्काल मतदान स्थल छोड़ दें।
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सुरक्षा के खास इंतजाम

शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट व अपर जिलाधिकारी नगर को सुरक्षा मामले का विशेष प्रभार प्रशासन की ओर से सौंपा गया है। इनके अतिरिक्त तीन मजिस्ट्रेट तीन क्षेत्राधिकारी  इंस्पेक्टर 16 उपनिरीक्षक 600 पुलिस के जवान ,पीएसी एवं साथ ही अर्ध सैनिक बल की टुकड़ी भी तैनात रहेगी।
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