मतदान के लिए निर्देश
मतदान करने के लिए सभी सदस्यों का अधिवक्ता की ड्रेस में आना अनिवार्य होगा। पहचान के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा सीओपी नंबर युक्त पहचान पत्र साथ में लाना होगा। विकल्प के रूप में बार काउंसिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिसमें सीओपी नंबर अंकित हो उसे प्रयोग किया जा सकता है।
प्रत्याशियों को निर्देश
एल्डर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र देव पांडेय चुनाव अधिकारी राधा रमण मिश्र सहायक चुनाव अधिकारी प्रमोद सिंह नीरज ओर से प्रत्याशियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार का भोज रात्रि भोज और प्रचार नहीं करेगा। परिसर के अंदर और बाहर जो भी प्रचार सामग्रियां लगी हैं उसको तत्काल हटा लें। मतदान के दिन परिसर के अंदर और बाहर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि कोई प्रचार करता पाया गया तो उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी। प्रत्याशी या उनका समर्थक प्रचार नहीं करेगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर उसके विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाएगी और सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान का उपयोग कर तत्काल मतदान स्थल छोड़ दें।
सुरक्षा के खास इंतजाम
शांतिपूर्ण ढंग से मतदान के लिए प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट व अपर जिलाधिकारी नगर को सुरक्षा मामले का विशेष प्रभार प्रशासन की ओर से सौंपा गया है। इनके अतिरिक्त तीन मजिस्ट्रेट तीन क्षेत्राधिकारी इंस्पेक्टर 16 उपनिरीक्षक 600 पुलिस के जवान ,पीएसी एवं साथ ही अर्ध सैनिक बल की टुकड़ी भी तैनात रहेगी।