इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद नारी निकेतन में फंदे से लटकी 17 वर्षीय नाबालिग संवासिनी की मौत को लेकर दाखिल पत्र जनहित याचिका (लेटर पेटिशन) पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से 10 दिन में सही रिपोर्ट पेश कर जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने स्वदेश एवं प्रयाग लीगल एंड क्लीनिक व 4 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। 7 अगस्त 21 को रात 2.54 बजे नारी निकेतन की नाबालिग लड़की फंदे से लटकी पायी गई, उसकी मौत हो गई।
इस घटना पर डॉ. रिजवी लॉ कालेज करारी कौशाम्बी के विधि छात्रों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। पत्र लिखने वाले छात्रों में सैयद मोहम्मद अब्बास हुसैन, अंकित कुमार, अंवित कुमार शामिल हैं। इस पत्र को जनहित याचिका कायम कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।