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बेसिक शिक्षा : शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश के लिए पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य 

Wed, 25 Aug 2021 07:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

चार दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्रधानाचार्य स्वीकृत कर सकते हैं। जबकि इससे अधिक दिन का अवकाश लेने के लिए खंड शिक्षाधिकारी स्वीकृत करेंगे।  चिकित्सकीय अवकाश के लिए भी प्रक्रिया होगी।
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teacher - फोटो : social media
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विस्तार
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बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में अवकाश को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर बीएसए ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों को सभी तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। ऐसा न करने वाले शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। साथ ही अवकाश के बाद ज्वाइनिंग की सूचना भी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। 
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चार दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्रधानाचार्य स्वीकृत कर सकते हैं। जबकि इससे अधिक दिन का अवकाश लेने के लिए खंड शिक्षाधिकारी स्वीकृत करेंगे।  चिकित्सकीय अवकाश के लिए भी प्रक्रिया होगी। आवेदनकर्ता को इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करने के दो दिन के अंदर ही बीईओ को अपनी सहमति या असहमति देनी आवश्यक होगी।

इसके पश्चात यह प्रार्थना पत्र बीएसए के पास पोर्टल पर पहुंच जाएगा। वहां भी दो दिन के भीतर भी इसका निस्तारण हो जाएगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक चिकित्सकीय अवकाश के लिए 42 दिन से कम का आवेदन है तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है। यदि दोबारा आवेदन किया गया है और दोनों बार के अवकाश की अवधि 42 दिन से अधिक है तो उसकी मंजूरी बीईओ व बीएसए स्तर से होगी। 
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