बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल जमीन मामले में बड़ी राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल की भूमि के बैनामे के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को राहत दे दी है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
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अब्बास अंसारी पर मऊ के सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग में निर्मित गजल होटल की भूमि की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में अब्बास की मां अफशा अंसारी, भाई उमर अंसारी भी आरोपी हैं। जिला प्रशासन ने होटल का पहले ही ध्वस्तीकरण कर दिया है।
अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया था कि होटल के लिए जब भूमि का लेनदेन किया गया तो उस समय याची किशोर था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिला प्रशासन ने सियासत की वजह से ऐसा किया। कोर्ट ने मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अब्बास की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।