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अलीगढ़ः ऑटोमोबाइल कंपनी को ब्याज सहित रुपये देने के दिए आदेश

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जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने मस्कट ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ब्याज सहित रुपये देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित रविंद्र नाथ के अनुसार, मस्कट ऑटो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रैंड मेलरोज, जीटी रोड से सेल्फ बाइक खरीदी थी, जिसकी कीमत 39 हजार 5 रुपये थी। इस पर 6447 रुपये का भुगतान एजेंसी को किया।
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मगर, सेल्फ के बजाय किक स्टार्ट बाइक एजेंसी से दे दी गई। जब इसकी शिकायत की तो बताया कि अगले दिन आकर इसकी शिकायत दर्ज करा दें। कई बार एजेंसी गया, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका। एजेंसी से कहा कि उन्हें उनके पैसे लौटा दे या गाड़ी बदल दे। मगर धमका कर भगा दिया गया। पीड़ित रविंद्र नाथ अपनी शिकायत लेकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचे, जहां जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने मस्कट ऑटोमोबाइल के विक्रेता को पीड़ित को ब्याज सहित रुपये देने व चार हजार रुपये कागजी कार्रवाई में भुगतान के अदा करने के आदेश दिए हैं।
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