एक माह पहले कोरोना से मुक्त हो चुके जिले के लिए बुधवार को एक और राहत भरी बात यह रही कि अब शनिवार को बाजार-दुकान खुलेंगी। सिर्फ रविवार को ही सुबह 6 से रात 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। मास्क और दो गज की दूरी का नियम पहले ही तरह ही रहेगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आगामी शनिवार यानी 14 अगस्त से ही आदेश लागू होगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक दूध, फल, सब्जी व किराना की दुकान खुलेंगीं, शाम 4 से 7 बजे तक सिर्फ दूध, फल, सब्जी की दुकान खुलेंगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शनिवार (14 अगस्त) को साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी। इससे पहले 11 जुलाई को जारी शासनादेश में सरकार ने केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही गतिविधियों की छूट दी थी। शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रखा गया था। अब सोमवार से शनिवार तक बाजार खुलेंगे। आदेश में साफ है कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे। इस फैसले के बाद सबसे बड़ी राहत जिले के व्यापारियों को हुई है। व्यापार मंडलों के माध्यम से यह मांग की जा रही थी कि जब सप्ताह में पांच दिनों में सभी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सिर्फ दो दिनों के लिए प्रतिबंध क्यों रखे जाएं। वह व्यापार में घाटा होने की भी बात कह रहे थे। इधर, कोरोना से जिला एक माह पहले ही मुक्ति पा चुका है। इसके चलते जनपद वासियों को पहले ही उम्मीद थी कि रक्षाबंधन से पहले सरकार कोरोना मुक्त जिलों या फिर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू में राहत दे सकती है। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि आगामी शनिवार से आदेश लागू होगा।