न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के सेंटर प्वाइंट के नामी एप्पल शोरूम संचालक पर बीमित मोबाइल पर भी ग्राहक को बीमा का लाभ न देने का आरोप लगा है। इस मामले में दायर याचिका पर सीजेएम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच व आगे की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
वादी पक्ष की पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रतीक चौधरी ने बताया कि यह याचिका मौलिक शर्मा निवासी आरआरके स्कूल सीता रोड चंदौसी संभल द्वारा अपने भाई संभव हरियाना पोस्ट साथा जवां की ओर से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी ने 11 नवंबर 2017 को अपने भाई संभव हरियाना के साथ मारुति नंदन टेलीकॉम एलएलपी आईक्त्रस्स्ट दुकान नंबर 5, 6, 7 सेंटर प्वाइंट से एप्पल कंपनी का मोबाइल आईफोन एक्स. 64 नंबर 1 लाख 1 हजार 900 रुपये में खरीदा और उसी समय दुकान स्वामी के कहने पर 8 हजार रुपये जमा कर बीमा भी कराया।
उस समय कहा गया था कि बीमा होने से आपको किसी भी कमी पर बिना रकम खर्च किए मोबाइल सही होने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद 14 मई 2018 को मोबाइल बंद होने पर फिर उस दुकान पर गए तो वहां मोबाइल के साथ एक हजार रुपये लिए गए। फिर जब 29 मई को दुकान से आए बुलावे पर हम गए तो वहां से मोबाइल बिना सही किए यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि आपका फोन पानी में गिर गया है। हम सही नहीं करेंगे और न आपको बीमा का लाभ मिलेगा।
विरोध पर धमाकते व गालियां देते हुए यह कहकर भगा दिया कि जहां मन हो वहां शिकायत कर लो। इसकी शिकायत थाना क्वार्सी में दी गई। बाद में एसएसपी को शिकायत दी गई। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण ली गई। अब सीजेएम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मुकदमे के आदेश सिविल लाइंस पुलिस को दिए हैं।