रामघाट रोड पर गोविला गैस गोदाम वाली गली में स्थित कब्रिस्तान के मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर एसीएम-2 अंजुम बी की कोर्ट से दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को 107/16 के तहत पाबंद किया गया है। आज इन सभी लोगों को कोर्ट में तलब किया गया है। एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर इनको जमानत दी जाएगी। इसमें शर्त यह है कि अगर वह दोबारा से इस प्रकरण में शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। सुबह 10 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी। पाबंद लोगों में एक पक्ष से भाजपा के तीन पार्षद सहित दस लोग शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष सहित दस लोग शामिल हैं।
पहला पक्ष - पार्षद विजय तोमर, भाजपा मंडल मंत्री हरिओम शर्मा, दीपक शर्मा आजाद, गिर्राज माहेश्वरी बूथ अध्यक्ष भाजपा, अमित राघव मंडल अध्यक्ष भाजपा, अजीत चौधरी मंडल मंत्री, पुष्पेंद्र जादौन पार्षद, मुकेश शर्मा पार्षद, डॉ.अभय पचौरी, लोकेश जादौन शामिल हैं।
दूसरा पक्ष- पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा अज्जू इशहाक, पार्षद पति अफजाल हमीद, पार्षद पति विजेंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता आमिर ईलू, फैसल, सरफराज, जाविद, सलीम, बबलू व तारिक पठान शामिल हैं।