फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंचायत चुनाव: खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के उड़े होश, जानें कौन-कितना कर सकता है खर्च

Tue, 06 Apr 2021 12:10 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

  • ग्राम पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी सिर्फ 10 हजार रुपये कर सकता है खर्च 
  • खर्च का देना होगा हिसाब, नामांकन और जमानत धनराशि भी की गई तय
विज्ञापन
पंचायत चुनाव (सांकेतिक तस्वीर)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को मात्र 10 हजार रुपये में चुनाव लड़ना होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये खर्च कर सकता है। 

विज्ञापन


इसी प्रकार से सभी प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च और नामांकन फार्म से लेकर जमानत धनराशि तक की जानकारी मतदान अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। चुनावी खर्चे और जमानत धनराशि की जानकारी के लिए संभावित दावेदार अधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं।

जिले में 6560 ग्राम पंचायत सदस्य, 504 ग्राम प्रधान, 813 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 ब्लॉक प्रमुख और 33 जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए गांव-गांव लोग चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। दावेदार नामांकन से लेकर जमानत धनराशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अधिकारियों से प्राप्त करने में जुटे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये है चुनावी खर्च
चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लिए चुनावी खर्च की सूचना भेज दी है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य मात्र 10 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करना होगा। 

दावेदारों ने चुनाव में खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि नामांकन प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान पद के लिए फार्म शुल्क 150 रुपये, प्रधान 300 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये रखा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान की जमानत धनराशि दो हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है।

देनी होगी आधी धनराशि
अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को नामांकन के अलावा जमानत राशि आधी ही देनी होगी। बता दें कि प्रत्याशी को नाम और निर्देशन पत्र नकद लेना होगा, जबकि जमानत धनराशि ट्रेजरी में जमा करनी होगी। 

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि जमानत धनराशि से लेकर नामांकन धनराशि तथा मतदान में प्रति प्रत्याशी की जो खर्च सीमा बनाई गई है, वह चुनाव आयोग ने तय की है। इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें