ये है चुनावी खर्च
चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लिए चुनावी खर्च की सूचना भेज दी है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य मात्र 10 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करना होगा।
दावेदारों ने चुनाव में खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि नामांकन प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान पद के लिए फार्म शुल्क 150 रुपये, प्रधान 300 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये रखा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान की जमानत धनराशि दो हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है।
देनी होगी आधी धनराशि
अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को नामांकन के अलावा जमानत राशि आधी ही देनी होगी। बता दें कि प्रत्याशी को नाम और निर्देशन पत्र नकद लेना होगा, जबकि जमानत धनराशि ट्रेजरी में जमा करनी होगी।
मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि जमानत धनराशि से लेकर नामांकन धनराशि तथा मतदान में प्रति प्रत्याशी की जो खर्च सीमा बनाई गई है, वह चुनाव आयोग ने तय की है। इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।