ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि, खर्च की सीमा व अन्य शर्तें जारी कर दी गई हैं। प्रधान पद के लिए 300 रुपये का पर्चा भरा जाएगा। जबकि 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकनपत्र भर सकेगा। चारों पदों पर एससी, ओबीसी व महिला वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकनपत्र व जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
अधिकतम खर्च की सीमा आरक्षित व अनारक्षित पदों के लिए समान रहेंगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए स्वयं प्रत्याशी को घोषणापत्र भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के लिए घोषणा पत्र के साथ तहसीलदार से प्रमाणित शपथपत्र नामांकन के समय जमा कराना होगा। जमानत राशि नकद व बैंक में चालान दोनों तरह से जमा होगी। आरक्षित पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को जाति प्रमाणपत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
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अभी से कर लें तैयारियां
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार ने कहा कि आयोग ने उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अभी से जाति प्रमाण, अदेयता प्रमाणपत्र व अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें।